देहरादून के एजुकेशन हब में स्थित 15 निजी स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिस भेज दिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार, उप शिक्षा अधिकारी, रायपुर ने इन संबंधित स्कूलों से 25 जुलाई तक स्पष्टीकरण मांगा है।
देहरादून के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी जिसमें संबंधित स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को शामिल होने के निर्देश थे। लेकिन सिर्फ 40 स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य ही बैठक में शामिल हो सके।
इस बैठक में शामिल न होने वाले 15 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि उपशिक्षा अधिकारी, रायपुर प्रेमलाल भारती ने इन संबंधित स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए हैं। 25 जुलाई तक स्पष्टीकरण ना देने वाले स्कूलों के खिलाफ आरटीई एक्ट (शिक्षा अधिकारी की निगरानी एवं प्रत्यारोपण) के प्रावधानों का उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।
निम्नलिखित हैं उन स्कूलों के नाम जिन्हें नोटिस जारी किया गया है:
1. ब्राइटलैंड स्कूल डालनवाला,
2. ज्ञानपीठ डानलवाला,
3. मार्शल स्कूल ईसी रोड,
4. नसीबा हिल एकेडमी नालापानी,
5. पुलिस मार्डन पुलिस लाइन,
6. द कैंब्रिज खुडबुड़ा,
7. द ओबराय स्कूल आफ इंटरग्रेड रायपुर,
8. विवेर्ली पब्लिक स्कूल चुक्खुवाला,
9. वेल्हम ब्वायज स्कूल डालनवाला,
10. हिल ग्रैनफी प्री स्कूल ईसी रोड,
11. समर वैली लक्ष्मी रोड,
12. शेरवुड पब्लिक स्कूल नेहरू कालोनी,
13. वंडरलैंड एकेडमी पार्क रोड,
14. द मोंटेसरी खुड़बुड़ा,
15. स्नेहा दून एकेडमी खुड़बुड़ा।
बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
1. नई शिक्षा नीति और आरटीई के प्रावधानों का निजी स्कूलों को पालन करें।
2. स्कूलों में उत्तरोत्तर योग्य शिक्षकों को नियुक्त करें और विशेष छात्रों के लिए रेंप्स और रेलिंग का निर्माण करें।
3. अग्नि सुरक्षा संबंधी उपकरण स्थापित करें।
4. निजी स्कूलों का नियमित रूप से आरटीई एक्ट के प्रावधानों का निरीक्षण करें और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी रायपुर, हेमलता गौड़ और उप शिक्षा अधिकारी प्रेम लाल भारती भी मौजूद रहे।